रायपुर: छत्तीसगढ़ की शराब प्रेमियों को 1 अप्रैल से मिली बंफर छूट.

रायपुर(सेंट्रल छत्तीसगढ़): छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का वादा करने वाली कांग्रेस सरकार ने कोविड के कारण पहले तो शराब की होम डिलीवरी शुरू करवा दी थी, अब एक बार फिर शराब शौकीनों को बड़ी सौगात दी है. प्रदेश में लोग अब एक दिन में 5 लीटर शराब खरीद सकेंगे. आबकारी विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है. हालांकि कहा गया है कि वाइन शॉप में भीड़ न बढ़े इसलिए ये फैसला लिया गया है. विभाग के विशेष सचिव एपी त्रिपाठी के मुताबिक कोई भी व्यक्ति एक समय में 5 लीटर शराब खरीद सकता है. यह आदेश 1 अप्रैल से प्रदेश में लागू हो जाएगा.

Order issued by Excise Department

आबकारी विभाग का जारी आदेश

शराब के साथ बियर में भी मिली छूट

आबकारी विभाग के सचिव निरंजन दास ने कहा कि यह आदेश आबकारी एक्ट में दिए गए आबकारी अधिकारों के तहत जारी किया गया है. पहले देसी शराब की सीमा 2 बोतल और अंग्रेजी शराब की 4 बोतल थी. वहीं बियर एक दिन में चार बोतल खरीदी जा सकती थी. लेकिन अब 5 लीटर की सीमा तय करने से 6 बोतल बियर आसानी से ले सकते हैं.

आदिवासी इलाकों में पहले भी थी छूट

आदिवासी इलाकों में ना केवल शराब बनाने की बल्कि शराब को लाने ले जाने के लिए भी पहले कई तरह की छूट रही है. लेकिन अब प्रदेश भर में इस तरह की छूट दी जा रही है. इसे लेकर आबकारी विभाग ने तैयारी कर रखी है और आदेश भी जारी कर दिया है. यह आदेश प्रदेश भर में 1 अप्रैल से प्रभाव में आ जाएगा.

राज्य में बीते एक साल के दौरान लॉक डाउन के समय से आबकारी निगम ने रोजाना एक करोड़ का कारोबार भी किया है. ऐसे में राजस्व बढ़ाने के लिए या फैसले को आबकारी विभाग बेहतर मान रहा है.