राजनांदगांव(सेंट्रल छत्तीसगढ़): जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. पिछले 3 दिनों में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है. ऐसी स्थिति में अब कोरोना संक्रमण को लेकर जिले में हालात नाजुक होते जा रहे हैं. होली त्योहार के दौरान संक्रमण में और तेजी आने की आशंका को देखते हुए कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने होली के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. सार्वजनिक स्थानों पर 28 मार्च से 5 अप्रैल तक होली के कार्यक्रम पर रोक लगा दिए गए हैं.
कलेक्टर ने जिले में कोविड-19 संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए होली के दौरान सावधानी बरतने का आदेश जारी किया है. जिसमें सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम 28 मार्च से 5 अप्रैल तक प्रतिबंधित रहेंगे. जिले में भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन के जारी निर्देशों, मापदंडों और गाइडलाइन का पालन करना होगा. गाइडलाइन फॉलो नहीं किए जाने वाले लोगों के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा. समिति प्रबंधक, संचालक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
होली के लिए नई गाइडलाइन
- पब्लिक प्लेस में सामूहिक होली मिलन समारोह, नगाड़ा बजाना प्रतिबंधित होगा
- होलिका दहन कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा
- होलिका दहन बिजली के तार के नीचे या सड़क पर नहीं किया जाएगा
- निज-निवास में होली मिलन में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाएगी.
- मास्क पहनना, समय-समय पर हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना
- फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य होगा
- होली पर समूह में 5 से अधिक लोगों के घूमने पर प्रतिबंध रहेगा
- होली कार्यक्रम में सामूहिक भोज का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा
- रेसीडेंशियल कॉलोनियों में सामूहिक होली मिलन पर प्रतिबंध रहेगा
- रंगों की दुकानों में भीड़ नहीं लगाएं
- सार्वजनिक स्थानों पर टेंट, माइक, फाग गीत के आयोजन पर रोक
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर होगी FIR
होली के दिन शराब पीकर वाहन चलाना और दो पहिया वाहनों में 3 सवारी गाड़ी चलाना प्रतिबंधित रहेगा. उल्लंघन करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी. डीजे बजाना प्रतिबंधित रहेगा.
सभी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, जुलूस और रैली पर रोक
सभी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, जुलूस और रैली पर प्रतिबंध रहेगा. सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक सभा जैसे सभी कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे. धार्मिक स्थल केवल पूजा के लिए खुले रहेंगे. किसी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा. शादी, अंतिम संस्कार, दशगात्र में केवल 50 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति रहेगी. सभी प्रकार के स्पोर्ट्स, खेलकूद, इवेंट्स के कार्यक्रम, आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे. होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज प्लेस, क्लब, कॉलोनी और अन्य सार्वजनिक भवनों में होली मिलन समारोह प्रतिबंधित रहेगा. पूर्व निर्धारित और नए कार्यक्रमों के लिए भी अनुमति अनिवार्य होगी. यह आदेश पूरे राजनांदगांव जिले में 23 मार्च से 10 अप्रैल तक प्रभवशील रहेगा.