मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना वर्ष 2020-21 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित,आवेदन की अंतिम तिथि 10 फरवरी तक

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही(सेंट्रल छत्तीसगढ़)प्रयास कैवर्त:- गौरेला-पेंड्रा-मरवाही 27 जनवरी 2021/ मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही द्वारा आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है।
शिक्षित युवक एवं युवतियों को योजना के अंतर्गत विनिर्माण उद्यम हेतु 25.00 लाख रुपए, सेवा हेतु 10.00 लाख रुपए, एवं व्यवसाय हेतु 2.00 लाख रुपए अधिकतम बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना की पात्रता हेतु
आवेदक छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो। आवेदक की आयु आवेदन दिनांक को 18 से 35 वर्ष के मध्य हो (अनु.जाति/जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/निःशक्तजन उद्यमी/नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य/सेवा निवृत्त सैनिक हेतु अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट) मिलेगी । आवेदक किसी भी राष्ट्रीय बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता नहीं हो। एक परिवार से मात्र एक ही व्यक्ति आवेदन कर सकेगा अर्थात इस योजना का लाभ एक परिवार में एक ही व्यक्ति को मिलेगा। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय रू 3.00 लाख वार्षिक से अधिक न हो। आवेदक जिन्होनें भारत सरकार या राज्य शासन की किसी अन्य योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ लिया हो पात्र नहीं होंगे।
आवेदक निर्धारित प्रपत्र निःशुल्क जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, संयुक्त जिला कार्यालय भवन,टीकरकला,गौरेला कक्ष क्रमांक 108,109,110 जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही से प्राप्त कर सकते है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आवेदक को परियोजना प्रतिवेदन, आधार कार्ड, राशन कार्ड/स्थायी निवास प्रमाण पत्र/मतदाता पहचान पत्र / ड्रायविंग लायसेंस (कोई एक) शैक्षणिक योग्यता/तकनीकी योग्यता, जन्म तिथि संबंधी प्रमाण पत्र, जाति संबंधी प्रमाण पत्र, भूमि/भवन किराये पर हो तो किरायानामा कम से कम 05 वर्ष अवधि के लिए, मशीनरी उपकरण/साज सज्जा हेतु वर्तमान दरों के कोटेशन, परिवार के आय के संबंध में शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना होगा। इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग को बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अधिकतम 1.00 लाख रूपये तक, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला , दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, नक्सल प्रभावित आवेदक को बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम 1.50 लाख रूपये तक एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदक को बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम 1.50 लाख रूपये तक के मार्जिन मनी अनुदान की पात्रता होगी। आवेदन पत्र 10 फरवारी 2021 तक कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, संयुक्त जिला कार्यालय भवन,टीकरकला,गौरेला कक्ष क्रमांक 108,109,110 जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में जमा कर सकते है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिये श्री पवन कुमार ओझा, सहायक प्रबंधक से कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते है।