बिलासपुर/अम्बिकापुर (सेंट्रल छत्तीसगढ़)/साकेत वर्मा :- कलेक्टर मित्तर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक नगर पालिक निगम बिलासपुर तथा नगर पंचायत बिल्हा एवं बोदरी क्षेत्र के समस्त शासकीय, अर्थशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है. सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से शासकीय कार्यों का निष्पादन करेंगे. आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे. जिले के उपरोक्त नगरीय क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, आटो-रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल है, के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है.
केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी. ऐसे निजी वाहन जो, इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं / सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए बिलासपुर जिले के उपरोक्त नगरीय क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर इन नगरीय क्षेत्रों की सभी सीमाओं को एतद् द्वारा सील किया जाता है. सिर्फ वाणिज्यिक कार्गो (Commercial Corgo) परिवहन की अनुमति ही इस प्रतिबंधित क्षेत्र में (रात में भी) होगी.
बिलासपुर कॉलेक्टर द्वारा जारी आदेश
सरगुजा कॉलेक्टर द्वारा जारी आदेश