बिलासपुर में लॉकडाउन खुलते ही बाजारों में दिखी रौनक, इन नियमों का करना होगा पालन.

बिलासपुर(सेंट्रल छत्तीसगढ़): कोरोना संक्रमण दर में कमी के बाद बिलासपुर जिले में भी अनलॉक कर दिया गया है. आदेश के तहत सभी बाजार, दुकानें अब पहले की तरह खुल सकेंगी. हालांकि बाजारों के खुलने का समय शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है.

अभी भी मैरिज हॉल, स्विमिंग पुल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स थियेटर, पर्यटन, राजनीतिक, सामाजिक सार्वजनिक और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. शादी में 50 और अंत्येष्टि के लिए 20 लोग शामिल हो सकेंगे. इधर करीब 40 दिन तक शहर में पसरा सन्नाटा अनलॉक के साथ ही फिर से गुलजार हो गया है. सभी मार्केट, दुकानें पहले की तरह संचालित होने लगी हैं. इस अनलॉक से सबसे ज्यादा राहत ऐसे लोग महसूस कर रहे हैं, जो छोटे व्यवसाय से जुड़े हैं और रोज कमाने खाने वाले हैं. मजदूर, ठेले, रेहड़ी, रिक्शा वाले इससे सबसे ज्यादा राहत महसूस कर रहे हैं. 40 दिन के लॉकडाउन में जहां उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, वहीं अब उनका मानना है अनलॉक होने से उन्हें इन हालातों से उबरने में मदद मिलेगी.

जिस परिस्थिति से बीते दिनों शहर गुजरा है, अधिकांश लोग जागरूक भी दिख रहे हैं. बाहर निकलने वाले लोग मास्क का उपयोग कर रहे हैं. दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर अभी भी कई लोग लापरवाह बने हुए हैं.

शैक्षणिक गतिविधियां रहेंगी बंद

सभी पार्क, रिसोर्ट और समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल, स्कूल, कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे. छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को निवास की अनुमति होगी. शासन से अनुमति प्राप्त सभी परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस सहित अन्य शैक्षणिक गतिविधियां आम जनता के लिए बंद रहेंगी. इनमें सब्जी मंडियां भी शामिल है.

शाम 6 बजे तक खुलेंगी ये दुकानें

  • वाहन मरम्मत, पंचर सुधार,आटो पार्ट्‌स, वाहनों के शो-रूम,वाहन रिपेयरिंग,वर्कशाप, स्टेशनरी, लॉंड्री सर्विसेस, आटा चक्की, ऑप्टिकल शॉप, पेट शॉप, एक्वेरियम, कृषि से संबंधित दुकानें.
  • समस्त प्रकार की एकल दुकानें,डेलीनीड्स दुकानें, फल,सब्जी, अंडा, मछली, मांस, पोल्ट्री और दुग्ध उत्पाद संबंधी दुकानें.
  • निर्माण गतिविधियों संबंधित दुकानें जैसे- हार्डवेयर, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल्स, कूलर आदि की स्थानीय एकल दुकानें.
  • ई-कॉमर्स एप्लीकेशन जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट इत्यादि के माध्यम से वस्तुओं की होम डिलीवरी और कूरियर डिलीवरी.