कोरबा/बांगों ( सेन्ट्रल छत्तीसगढ़ ) : थाना बांगो क्षेत्र के रहने वाली एक महीला को आरोपी गणेश दास पिता तुलसीदास 30 साल निवासी बांझीआमा चिनवारी पारा थाना बांगो जिला कोरबा के द्वारा दिसंबर 2018 से पीड़िता के घर आकर शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाया और कटघोरा के मोहलाइनभांठा में किराए का मकान लेकर शारीरिक संबंध बनाया। आरोपी गणेश दास द्वारा पीड़िता से 17 नवंबर तक शादी का प्रलोभन देकर संबंध बनाया। पीड़िता द्वारा आरोपी गणेश से शादी की बात करने पर अलग अलग समाज का बोलते हुए पीड़िता को जान से मारने की धमकी देने पर पीड़िता के रिपोर्ट पर थाना बांगो में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
प्रकरण के गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधिक्षक महोदय भोजराम पटेल के निर्देश पर , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी ईश्वर त्रिवेदी के मार्गदर्शन में आरोपी गणेश दास को गुरसिया बस स्टैंड में बस से भागने हेतु बस का इंतजार करने की मुखबिर सूचना पर थाना प्रभारी बांगो राजेश पटेल व पुलिस टीम ने गुरसिया बस स्टैंड पहुंचकर घेराबंदी कर आरोपी को अभिरक्षा में लाकर थाना लाया गया। आरोपी द्वारा पीड़िता के साथ घटना कारित कर जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी को न्यायिक रिमांड प्राप्त करने हेतु जेएमएफसी न्यायालय , कटघोरा के समक्ष प्रस्तुत कर रिमांड पर लिया गया ।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बांगो निरीक्षक राजेश पटेल , प्रधान आरक्षक दाऊद कुजूर , आरक्षक नीलेंद्र तंवर , दुष्यंत गोभिल , खम्मन सिंह, विकास भारद्वाज का महत्वपूर्ण भूमिका रही ।