पोड़ी उपरोड़ा : होली के मद्देनजर जनपद पंचायत कार्यालय सभागार में शांति समिति की बैठक हुई संपन्न, इस होली पर्व पर सरपंच एवं जनप्रतिनिधियों से कोविड़-19 के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील ..

कोरबा (सेंट्रल छत्तीसगढ़) : रंगों का त्योहार होली पर्व को “शांति, सौहार्द, समरसता तथा सादगीपूर्वक एवं कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत एहतियात के तौर पर मनाने को लेकर पौड़ी उपरोड़ा अनुभाग क्षेत्र जनपद पंचायत भवन पोड़ी उपरोड़ा सभागार में शांति समिति की बैठक आयोजित किया गया. जिसमें शासन के कोविड प्रोटोकॉल तथा करोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर जारी दिशानिर्देश का कड़ाई से पालन करने और उसमें ग्राम पंचायत क्षेत्रों पर जन सहयोग की अपील की गई.

बैठक में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व संजय कुमार के निर्देश पर तहसीलदार डीआर ध्रुव ने होली त्यौहार को मनाने के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों से जनप्रतिनिधियो एवं जनपद प्रतिनिधि तथा होलिकोत्सव एवं मनाने वाले समिति सदस्यों को अवगत कराते हुए कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए होली के त्यौहार में सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे. केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा कोविड-19 से संम्बधित जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा. होलिका दहन कार्यक्रम में सोशल डिस्टेसिंग, मास्क, सेनेटाईजर का उपयोग, निर्देशों का उल्लंघन करने पर समिति प्रबंधक या संचालक के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी.

थर्मल-स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग करना तथा फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा. होली के अवसर पर समूह में पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक साथ घूमना, रेसिडेंसियल काॅलोनियों में होली मिलन, सामूहिक भोज का आयोजन तथा होली के दिन तेज रफ्तार से गाड़ियों को चलाने तथा अधिक साउण्ड वाले सायलेन्सर की गाड़ियाँ प्रतिबंधित रहेंगी. जिले में होली त्यौहार पर रंग-गुलाल की दुकानों में भीड़ नहीं लगाने तथा सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा संबंधित दुकानदार तथा खरीददार पर जुर्माना लगाया जाएगा. होली पर शराब पीकर वाहन चलाना एवं दो पहिया वाहनों में तीन सवारी तथा डी.जे. बजाना प्रतिबंधित रहेगा. ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग के समय एन.जी.टी. एवं शासन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों कोलाहल अधिनियम, भारत सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा. इन शर्तो के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी.

इस अवसर पर पौड़ी उपरोड़ा अनुविभागीय अधिकारी संजय कुमार, तहसीलदार डीआर ध्रुव, नायब तहसीलदार ममता रात्रे थाना प्रभारी बागो अनिल पटेल, असान थाना प्रभारी आर एल देवांगन , कोरबी चौकी प्रभारी साहू जनपद पंचायत सीओ जनपद अध्यक्ष सतोषी पेंद्रो जनपद उपाध्यक्ष रामप्यारी जाखड़ बीआरसी ब्रह्म कुमार कश्यप विकास खंड चिकित्सा अधिकारी दीपक सिंह अन्य विभाग के कार्मचारी व जनप्रतिनिधि नागरिक गण एवं अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे.