नाईट कर्फ्यू का पालन कराने निकले कलेक्टर और एसपी.


रायपुर(सेंट्रल छत्तीसगढ़):
 छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ (Corona increased in Chhattisgarh)ली है. राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राजधानी रायपुर में नाईट कर्फ्यू (night curfew in raipur)के आदेश जिला प्रशासन ने दे दिए हैं. 2022 में लगे नाईट कर्फ्यू के पहले दिन शहर में रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार और एसएससी प्रशांत अग्रवाल संयुक्त गश्त पर निकले. शहर की तमाम दुकानों को रात 9 बजे के बाद बंद कराया गया.

ETV भारत ने शहर की दुकानों की पड़ताल की. जिसमें दुकानें तो बंद नजर आई, लेकिन सड़कों पर लोगों का आवागमन जारी रहा. इसके साथ ही आउटर इलाकों की दुकानें खुली नजर आई. जिन्हें गश्त टीम की तरफ से समझाइश दी गई.

रात 9 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू (Night Curfew in Raipur)

छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर (third wave of corona in chhattisgarh) को देखते हुए जिला प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू के आदेश दिए हैं. कई अन्य शहरों में नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 6 बजे तक लगाया गा है. लेकिन राजधानी रायपुर में 1 घंटे पहले यानी रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू के आदेश जिला प्रशासन ने दिए हैं. नाईट कर्फ्यू के पहले दिन रायपुर (Night Curfew First day in Raipur) कलेक्टर सौरY कुमार और एसएसपी प्रशांत अग्रवाल खुद सड़क पर निकले और दुकानें बंद कराई.

रायपुर में कोरोना मरीजों की संख्या (raipur corona update)

गुरुवार को पूरे प्रदेश में 16 सौ से अधिक नए संक्रमितों की पहचान हुई है. रायपुर की बात की जाए तो 492 संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जो जिला प्रशासन के लिए चिंताजनक बनी हुई है. हालांकि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए भूपेश बघेल कैबिनेट ने बुधवार को तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की दिनभर बैठक ली. कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने रायपुर जिला प्रशासन की बैठक ली, जिसमें नए गाइडलाइन को लेकर दिशा निर्देश दिए गए.

Night Curfew के मुख्य बिंदु

  • रायपुर में रात 9 से सुबह 6 बजे तक लगा नाइट कर्फ्यू
  • कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए थोक व्यापार, सब्जी मंडी, लोडिंग, अनलोडिंग की अनुमति
  • होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आइटम, फूड कोर्ट और खाद्य संबंधित प्रतिष्ठान रात 11 बजे तक खुलेंगे
  • नगरीय निकाय सीमा के बाहर 11 बजे के बाद भी ढाबा का होगा संचालन
  • धरना, रैली, जुलूस, सार्वजनिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम पर लगा प्रतिबंध
  • विवाह और अंत्येष्टि के लिए जिला प्रशासन से अनुमति जरूरी
  • रायपुर जिले में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल बंद
  • सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य
  • सिनेमाघर, मॉल, जिम, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल एक तिहाई क्षमता के साथ होंगे संचालित
  • रायपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट पर RTPCR नेगिटिव रिपोर्ट दिखाना होगा अनिवार्य
  • आम जनता की सहायता के लिए कंट्रोल रूम भी किया गया स्थापित