नवरात्रि पर्व को लेकर जारी हुई गाइडलाइन…जानिए मूर्ति और पंडाल की, कितनी होगी ऊँचाई,,शासन के नियमों का भी करना होगा पालन…

रायपुर 21सितम्बर ( सेंट्रल छत्तीसगढ़) हिमांशु डिक्सेना :- कोरोना संक्रमण के चलते सभी त्यौहार फीके पड़ गए, इसी तरह गणेशउत्सव के दौरान भी लोग चाह कर भी उत्साह नही दिखा पाए घरों और पंडालों में सादगी से पूजा अर्चना की गई, वही अब गणेश चतुर्थी के बाद दुर्गा पूजा की तैयारी में लोग जुट गए है। जिसे देखते हुए शासन ने गाइड लाइन जारी की है। जिसके तहत नवरात्रि पर्व के दौरान मूर्ति और पंडालों के लिए आवश्यक निर्देश लागू किए गए है। आपको बता दें आगामी नवरात्र में मूर्ति की ऊंचाई व चौड़ाई 6×5 फीट से अधिक नहीं होगी इसी तरह पंडाल का आकार भी 15×15 फीट अधिक नहीं होना चाहिए।

पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने हेतु पृथक से पंडाल नहीं होगा…पंडाल में 20 से अधिक व्यक्ति नहीं कर सकेंगे प्रवेश…मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति 4 सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे…कोई भी व्यक्ति मूर्ति स्थल जाने पर संक्रमित होता है तो उसके इलाज का खर्च समिति उठाएगी, वही मूर्ति स्थापना और विसर्जन के दौरान किसी भी तरह के भोग,भंडारे के आयोजन पर भी रोक लगी है।

इसी तरह मूर्ति विसर्जन में एक से अधिक वाहन की अनुमती नही है मूर्ति स्थापना के दौरान विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात किसी भी प्रकार के जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने पर मनाही है।

मूर्ति स्थापना के दौरान विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के बाद भी किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे पर बजाने की अनुमति नही है।

यदि घर से बाहर स्थापित की जाती है मूर्ति तो कम से कम 7 दिन पूर्व नगर निगम से संबंधित अधिकारी को कार्यालय में निर्धारित समय पत्र देकर आवेदन देना होगा,वही अनुमति प्राप्त होने के बाद ही मूर्ति स्थापित करने की होगी अनुमति…