कोरबा : मारपीट कर हत्या करने वाले छह आरोपित द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा व्यवहार न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई..

कोरबा ( सेन्ट्रल छत्तीसगढ़ ) : प्रेमनगर कुसमुंडा क्षेत्र में आधा दर्जन से भी ज्यादा युवकों ने लोहे की राड, जीआई पाइप, बेसबाल स्टीक से तीन युवकों पर हमला कर दिया था। घटना में तीनों युवक को गंभीर रूप से चॉट लगी थी। उपचार से दौरान एक युवक की मृत्यु हो गई थी। घटना में शामिल छह आरोपितों को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपित को 2700-2700 रूपये अर्थदंड लगाया है। थाना कुसमुंडा के क्षेत्र अंतर्गत प्रेमनगर में आठ नौ अक्टूबर 2019 की रात एक बजे सामुदायिक भवन के पास 12 अन्य सह अभियुक्तगण तथा दो विधि विरुद्ध संर्घषरत् बालक खड़े थे। इस दौरान वहां भानुप्रताप खुंटे, मृगेश साहू तथा सुनील सिंह पहुंचे, तब उनके मध्य विवाद हो गया और आरोपितों ने लोहे का राड, जीआइ पाइप, बेसबाल स्टीक तथा डंडा से मारकर हमला कर दिया। इसके साथ ही सुनील सिंह की स्कार्पियों वाहन कमांक सीजी 12 एएल 3162 को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की रिपोर्ट भानुप्रताप खुटे ने थाना कुसमुंडा में दर्ज कराई। इस पर पुलिस ने धारा 148, 294, 506 भाग 2, 302-149, 307-149 तथा 427- 149 के तहत मामला पंजीबद्ध किया। प्रकरण की विवेचना कर कुसमुंडा पुलिस द्वारा अंतिम अभियोग पत्र 20 फरवरी 2020 को द्वित्तीय अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अतिरिक्त लौक अभियोजक अशोक कुमार आनंद ने बताया कि आरोपितों द्वारा प्रेमनगर सामुदायिक भवन कुसमुंडा के पास सुनील सिंह, भानू प्रताप खुटे एवं मृगेश साहू को मारपीट कर संघातिक चोंटे पहुंचाई गई। दूसरे दिन नौ अक्टूबर को सुनील सिंह की सिर में गंभीर चोंट लगने के कारण मृत्यु हो गई। घटना में आरोपित दिव्यांशु मिश्रा, प्रदीप कुमार सारथी, राकेश दास, आकाश दास, देवेन्द्र कुमार, नितेश दास, राजेश साहू,एक नाबालिग समेत ,चार आरोपित फरार मामले में पुलिस ने 15: आरोपियों को चिंहांकित किया था। इसमें तीन आरोपी राहुल सोढ, राजू खैरवार तथा हीरा कश्यप पूर्व से से फरार हैं तथा दो आरोपित विधि विरुद्ध संर्घषरत बालक (नाबालिग) हैं। विचारण के दौरान आरोपित दिव्यांशु मिश्रा हो गया है तथा एक विधि संघर्षरत बालक भी फरार हो चुका है जिसकी तलाश जारी है। मामले में तीन दोषमुक्त हो गए।

राकेश साहू उर्फ पिन्टू साहू, राहुल दास एवं इंद्र कुमार यादव द्वारा फरार अन्य सह अभियुक्त शामिल रहे। इस प्रकरण के 10 आरोपित दिव्यांशु मिश्रा, प्रदीप कुमार सारथी, राकेश दास, आकाश दास, देवेन्द्र कुमार, नितेश वस, राजेश साहू, राकेश कुमार साह, राहल दास तथा इन्द्र कुमार यादव के विरूद्ध द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा के न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायालय ने पाया कि उपरोक्त आरोपितों द्वारा मारपीट किए जाने से सुनील सिंह की मृत्यु हो गई तथा भानुप्रताप खुंटे व मृगेश साहू को संघातिक चौटे आई। इस पर न्यायालय ने आरोपित प्रदीप कुमार सारथी, राकेश दास, देवेन्द्र कुमार बिंझवार, राजेश साहू, राकेश कुमार साहू तथा राहुल दास को धारा 294, 506 भाग दो, 148, 307-149, 302-149, 427-149 में क्रमशः एक वर्ष एवं 500 रूपये का अर्थदंड, धारा 307 में 10 वर्ष का कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदंड तथा धारा 302-149 में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदंड एवं धारा 427-149 में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। इस तरह प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 2700 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से साक्षियों को न्यायालय के समक्ष साक्ष्य कराने और न्याय दृष्टांत प्रस्तुत करने में अतिरिक्त लोक अभियोजक अशोक कुमार आनंद की महत्वपूर्ण भागीदारी रही।