कोरबा: बिना अनुमति खुले में राख करने पर पर्यावरण विभाग ने बालकों को भेजा नोटिस..

कोरबा(सेंट्रल छत्तीसगढ़)हिमांशु डिक्सेना:– पावर प्लांट से उत्सर्जित राख(Fly ash) को बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर फेंके जाने के मामले में पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा ने बालको को नोटिस जारी किया है. बालको के अधीन कार्यरत एक निजी ठेका कंपनी ये काम कर रही है. लापरवाही पूर्वक राख फेंकने और पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए पर्यावरण विभाग ने बालको को नोटिस जारी कर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

खुले में राख डंप करने पर बालको को नोटिस

फ्लाई ऐश डंप करने को लेकर बालको को नोटिसफ्लाई ऐश से लोगों को परेशानी

बिना अनुमति के राख डंप करने को लेकर पर्यावरण विभाग ने बालको को नोटिस जारी कर इसे वापस उठाने या राख को मिट्टी से पाटने के निर्देश जारी किए हैं. जिस पर काम शुरू कर दिया गया है. पर्यावरण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी आरआर सिंह ने बताया कि कुछ स्थानों पर काम शुरू भी किया गया है.वर्तमान में शहर में रिस्दी चौक, गेरवा घाट, राताखार सहित शहर के लगभग 14 स्थानों पर बिना अनुमति के राख डंप किया गया है.

कोरबा से कई राज्यों को मिलती है बिजली

कोरबा में पैदा किये गए बिजली से कई राज्य रोशन होते हैं, जिले में बालको, एनटीपीसी, एसटीपीपी, डीएसपीएम व लैंको जैसे छोटे-बड़े प्लांट मिलाकर कुल 13 विद्युत संयंत्र संचालित हैं.

फ्लाई ऐश

फ्लाई ऐश ऐसी जहरीली राख है जो कोयले को जलाने पर निकलती है. हवा के संपर्क में आने पर उड़ जाती है. यह पर्यावरण के लिए खतरा बन गई है.