कोरबा : नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 5 वर्ष का कारावास.. न्यायालय ने पाक्सो एक्ट के तहत सुनाई सज़ा.

कोरबा 18 मई 2023 ( सेंट्रल छत्तीसगढ़ ) अकित सिंह: कोरबा छत्तीसगढ़ न्यायालय की अपर सत्र न्यायाधीश FTSC (पाक्सो) स्वर्णलता टोप्पो ने आज एक नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 5 वर्ष के लिए कारावास की सज़ा सुनाई। बतादें की कुसमुंडा निवासी 17 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ कुसमुंडा के विकास नगर निवासी अंकित दास महंत ने 3 जनवरी 2023 को छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया।

पीड़ित बालिका के परिजनों में थाना में प्रथम सूचना दर्ज कराते हुए बताया कि उनकी बेटी 3 जनवरी को सुबह 7:45 बजे बीकन स्कूल जाने के घर से कुछ दूरी पर स्कूल बस का इंतजार कर रही थी उसी दरमियान कुसमुंडा विकास नगर का अंकित दास महंत अपनी मोटर सायकिल से उनके बेटी के पास पहुंचता है और बेटी के कांधे पर हांथ रखते हुए अभद्र व्यवहार करने लगा। जिसपर उनके बेटी इसका विरोध करते हुए उसे धक्का देकर स्कूल बस बैठकर स्कूल चली गई। स्कूल से आने के बाद उनकी बेटी ने इसकी जानकारी घर पर दी। नाबालिग बालिका के परिजनों ने बताया कि उक्त युवक अंकित दास महंत द्वारा इसके पूर्व भी इस तरह की छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया है।

कुसमुंडा थाना ने उक्त युवक पर धारा 354/घ भादवी/8/12 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने आरोपी अंकित दास को गिरफ्तार कर कोरबा न्यायालय में पेश किया जहां न्यायाधीश ने अपराध सिद्ध होने पर आरोपी को 5 वर्ष एवं 3 वर्ष की सश्रम कारवास की सज़ा सुनाते हुए 5 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया।