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कोरबा/कटघोरा 16 फरवरी 2024 ( सेंट्रल छत्तीसगढ़ ) : एक किशोरी को अगवा कर भागने और उसके साथ नाचार की घटना को अंजाम देने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट्रेक कोर्ट पास्को कटघोरा ने आरोपी को 10 वर्ष की सजा दी है। प्रकरण में आरोपी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले का निवासी है। उसे जेल भेज दिया गया है।
कोरबा जिले के दीपिका पुलिस थाना अंतर्गत अपराध क्र0 143/2019 में नाबालिक किशारी को बहला फुसलाकर भगाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी दीपक उर्फ विक्रम बजाज उम्र 24 वर्ष पिता परमानन्द बजाज निवासी अम्बेडकर कालोनी गोहलपुर जिला जबलपुर म.प्र. को दंडित किया गया है। न्यायाधीश स्वर्णालथा ने धारा 363 भा.द.वि में एक वर्ष, 366 भा.द.वि में दो वर्ष तथा थारा 6 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा एवं 3500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया । इस प्रकरण में पैरवी करने वाले अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश जायसवाल ने बताया कि 18 जुलाई 2019 को थाना दीपका जिला कोरबा अर्न्तगत ग्राम की 17 वर्षीय नाबालिक किशोरी आरोपी दीपक उर्फ विक्रम बजाज बहला फुसलाकर भगाकर जबलपुर ले गया और उसके साथ जबरजस्ती बलात्कार किया। घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। किशोरी के मोबाइल लोकेशन के आधार पर जबलपुर में आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया। घटना की रिपोर्ट थाना दीपका में आरोपी के विरूद्ध दर्ज कर विवेचना उपरॉत अपराध धारा 363,366,376 506 (बी) भा०द० सं० एवं 6 पाक्सो एक्ट के अर्न्तगत अभियोगपत्र न्यायालय स्वर्णलता टोप्पो अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी. (पॉक्सो) कटघोरा जिला कोरबा में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा विचारण पश्चात आरोपी के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने पर 14 फरवरी को निर्णय पारित कर दण्ड़ित किया गया।
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