कोरबा(सेंट्रल छत्तीसगढ़)अंकित सिंह:- माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय पाली में फर्जी जमानतदार प्रस्तुत कर जमानत प्राप्त करने के मामले में मुख्य आरोपी एवं अधिवक्ता कमलेश साहू को थाना पाली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है ।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस चौकी हरदीबाजार थाना कुसमुंडा में पंजीबद्ध इस्तगासा क्रमांक 5/2020 धारा 41(1–4) दंड प्रक्रिया संहिता / 379 भादवि के मामले में आरोपी पवन कुमार श्रीवास्तव एवं जमीर अहमद मंसूरी को हरदी बाजार पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 21.02.2020 को माननीय न्यायिक दंडाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी न्यायालय पाली के समक्ष पेश किया गया था,अधिवक्ता कमलेश साहू माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर आरोपीगण का जमानत स्वीकृत कराया और जमानतदार के रूप इतवारा बाई नामक महिला का भू अधिकार ऋण पुस्तिका ,पट्टा पर्चा आदि न्यायालय में प्रस्तुत कर इतवारा बाई को वास्तविक में इतवारा बाई होने बावत पहचान कुंवारियां बाई नामक महिला ने किया,माननीय न्यायालय द्वारा जमानतदार का आधार कार्ड सहित पहचान संबंधी दस्तावेज मांगे जाने पर बाद में प्रस्तुत करने हेतु समय लेकर आरोपीगण कर चले गए फिर दस्तावेज प्रस्तुत नही किए, संदेह होने पर माननीय न्यायालय द्वारा जांच कराया गया तो पाया गया कि जिस इतवारा बाई नामक महिला ने जमानत लिया है उसकी 1वर्ष पूर्व ही मृत्यु हो चुकी है,इतवारा बाई की पुत्री मनटोरा बाई को इतवारा बाई के रूप में प्रस्तुत कर जमानत प्राप्त किया गया है , जिसकी पहचान कुवरिया बाई नामक महिला ने की है।माननीय न्यायालय के आदेश पर जांच पश्चात मामले में धारा 193, 420, 467, 468, 471, 120 बी, 201, 34 ipc के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । इस दौरान आरोपीगण को जानकारी मिलने पर जमानत आवेदन में संलग्न मनटोरा बाई के फोटो को निकाल कर निर्मला श्याम नामक महिला का फोटो को चश्मा कर दिया गया । विवेचना के दौरान मामले में कमलेश साहू के साथी अधिवक्ता राजेश कुमार राठौर , मनटोरा बाई एवं कुंवरिया बाई को गिरफ्तार किया जा चुका है , आरोपी कमलेश साहू के विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा था , जिसके विरुद्ध मामले में संलिप्त होने बाबत पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आज दिनांक 09.12.2022 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है ।