कटघोरा : होली एवं रमजान के मद्देनजर SDM कार्यालय सभागार में शांति समिति की बैठक हुई संपन्न, इस होली कोविड़-19 के दिशा निर्देशों का करना होगा पालन..

कटघोरा( सेन्ट्रल छत्तीसगढ़ ) : रंगों का त्योहार होली पर्व तथा मुस्लिम त्योहार रमज़ान को “शांति, सौहार्द, समरसता तथा सादगीपूर्वक एवं कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत एहतियात के तौर पर मनाने को लेकर कटघोरा के अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय सभागार में शांति समिति की बैठक आयोजित किया गया. जिसमें शासन के कोविड प्रोटोकॉल तथा करोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर जारी दिशानिर्देश का कड़ाई से पालन करने और उसमें जन सहयोग की अपील की गई.

बैठक में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अभिषेक शर्मा के निर्देश पर तहसीलदार रोहित सिंह ने होली त्यौहार तथा रमजान त्योहार को मनाने के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों से जनप्रतिनिधियो एवं नगरवासियो तथा होलिकोत्सव एवं रमजान मनाने वाले समिति सदस्यों को अवगत कराते हुए कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए होली के त्यौहार में सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे. केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा कोविड-19 से संम्बधित जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा. होलिका दहन कार्यक्रम में सोशल डिस्टेसिंग, मास्क, सेनेटाईजर का उपयोग, निर्देशों का उल्लंघन करने पर समिति प्रबंधक या संचालक के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी.

थर्मल-स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग करना तथा फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा. होली के अवसर पर समूह में पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक साथ घूमना, रेसिडेंसियल काॅलोनियों में होली मिलन, सामूहिक भोज का आयोजन तथा होली के दिन तेज रफ्तार से गाड़ियों को चलाने तथा अधिक साउण्ड वाले सायलेन्सर की गाड़ियाँ प्रतिबंधित रहेंगी. जिले में होली त्यौहार पर रंग-गुलाल की दुकानों में भीड़ नहीं लगाने तथा सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा संबंधित दुकानदार तथा खरीददार पर जुर्माना लगाया जाएगा. होली पर शराब पीकर वाहन चलाना एवं दो पहिया वाहनों में तीन सवारी तथा डी.जे. बजाना प्रतिबंधित रहेगा. ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग के समय एन.जी.टी. एवं शासन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों कोलाहल अधिनियम, भारत सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा. इन शर्तो के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी.

इस अवसर पर कटघोरा अनुविभागीय अधिकारी अभिषेक शर्मा, तहसीलदार रोहित सिंह, थाना प्रभारी अविनाश सिंह, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जे बी सिंह, खण्ड चिकित्सा अधिकारी रुद्रपाल सिंह कंवर, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रतन मित्तल, कांग्रेस नगर अध्यक्ष राजीव लखन पाल, छुरी नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नीलिमा देवांगन, अशोक देवांगन, उपाध्यक्ष हीरानंद पंजवानी, डॉ शेख इश्तियाक, श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष शशिकांत डिक्सेना, उपाध्यक्ष शारदा पाल, सचिव आशुतोष शर्मा, रोशन सारथी, पार्षद संजय अग्रवाल, राज जायसवाल, हसन अली, संदीप मित्तल संसद प्रतिनिधि, अमन हसन, अशोक दुबे, चंदन बघेल आदि अन्य जनप्रतिनिधि नागरिक गण एवं अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे.