कोरबा(सेंट्रल छत्तीसगढ़):- कोरोना महामारी के दौरान भी गर्मी की छुट्टियों के दौरान स्कूल बंद होने की अवधि के लिए जिले की प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं के एक लाख 20 हजार 110 विद्यार्थियों को खाद्यान्न सुरक्षा भत्ता के रूप में कुकिंग कास्ट की राशि दी जाएगी। कोरबा जिले में प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को कुकिंग कास्ट के रूप में दो करोड़ 83 लाख तीन हजार 621 रूपए मिलेंगे। यह राशि एक मई से 15 जून 2021 तक की 39 दिन की अवधि के लिए दी जाएगी। कुकिंग कास्ट के रूप में प्राथमिक शालाओं के विद्यार्थियों को प्रतिदिन पांच रूपए 19 पैसे और पूर्व माध्यमिक शालाओं के विद्यार्थियों को सात रूपए 45 पैसे प्रतिदिन की दर से यह राशि मिलेगी। प्राथमिक शाला स्तर के एक विद्यार्थी को 39 दिन के लिए 202 रूपए और पूर्व माध्यमिक शाला स्तर के विद्यार्थी को 291 रूपए मिलेंगे। प्राथमिक शाला स्तर के विद्यार्थियों को एक करोड़ 50 लाख 89 हजार रूपए से अधिक और पूर्व माध्यमिक शाला स्तर के विद्यार्थियों को एक करोड़ 32 लाख 14 हजार रूपए से अधिक की राशि मिलेगी। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के माध्यम से छात्र या पालक के बैंक खाते में जमा की जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
जिला शिक्षा अधिकारी श्री जी. पी. भारद्वाज ने बताया कि जिले में कोविड संक्रमण के दौरान एक मई से 15 जून 2021 तक गर्मी की छुट्टियों के कारण स्कूली विद्यार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता दिए जाने का निर्णय राज्य शासन ने लिया है। जिले की एक हजार 496 प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत 74 हजार 701 विद्यार्थी और 525 पूर्व माध्यमिक शालाओं में पढ़ने वाले 45 हजार 409 विद्यार्थियों को यह राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कोरबा जिले में कुल एक लाख 20 हजार 110 विद्यार्थियों को कुकिंग कास्ट की राशि विद्यार्थियों या उनके पालकों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के माध्यम से जमा की जाएगी। इसके लिए विद्यार्थियों या उनके पालक के बैंक खाते की जानकारी इकट्ठी कर उन्हें मध्यान्ह भोजन योजना सॉफ्टवेयर में इंट्री करने का काम सभी विकासखण्डों में तेजी से जारी है। श्री भारद्वाज ने बताया कि इंट्री का काम पूरा होने के बाद राशि खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दी जाएगी।
जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार 39 दिवस के खाद्यान्न सुरक्षा भत्ता के तहत केवल कुकिंग कास्ट की राशि ही दी जाएगी। इस अवधि के लिए रसोईया मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा। बैंक के माध्यम से राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा छात्र या पालक के खाते में जमा होगी। किसी कारण से यदि किसी छात्र की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर असफल होती है तो असफल होने संबंधी जानकारी बैंक से प्राप्त कर उसे तत्काल निराकृत किया जाएगा, जब तक कि शत-प्रतिशत बच्चों या पालकों की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सफल न हो जाए।