आज तीन तलाक कानून की पहली वर्षगांठ, जाने इससे जुड़ी कुछ खास बाते

नई दिल्ली (सेंट्रल छत्तीसगढ़) :- देश में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाए जाने का एक वर्ष पूरा हो गया है. एक अगस्त, 2019 को तीन तालक को गैरकानूनी करार देने वाला कानून 18 मई, 2017 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाया गया. एक अगस्त को बनाए गए कानून ने तीन (तालक तलाक-ए-बिद्दत )को या किसी अन्य रूप में तलाक को अवैध घोषित किया. कोई भी मुस्लिम पति जो अपनी पत्नी को इस तरह से तलाक देता है उसे तीन वर्ष के लिए कारावास की सजा हो सकती है और साथ ही वह पत्नी के खर्चों के लिए उत्तरदायी हो सकता है. 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग मुस्लिम महिलाएं जनसंख्या आठ फीसदी हैं.

तीन तलाक कानून से जुड़ें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य-

16 अक्टूबर, 2015 : सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उपयुक्त पीठ गठित करने के लिए कहा. यह पीठ इस बात की जांच करे कि क्या हिंदू उत्तराधिकार के मामले से निबटने के दौरान मुस्लिम महिलाओं को तलाक के मामलों में लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है.

फरवरी 2016 : शायरा बानो की याचिका में कहा गया है कि वह अपने उत्तराखंड में चिकित्सा उपचार के लिए अपने माता-पिता के घर जा रही थीं, जब उन्हें उनका तथाकथित तालक प्राप्त हुआ. उनके पति के एक पत्र से उन्हें पता चला कि वह उन्हें तलाक दे रहे थे.

उन्होंने अपनी याचिका में यह कहते हुए इस प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की कि इसने मुस्लिम पुरुषों को अपनी पत्नियों के साथ चल संपत्ति की तरह व्यवहार करने की अनुमति दी.

5 फरवरी, 2016 : सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से तीन तालक, निकाह, हलाला और बहुविवाह की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दलीलों पर सहायता करने के लिए कहा.

28 मार्च, 2016 : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से महिलाओं और कानून पर एक उच्च-स्तरीय पैनल को विवाह, तलाक, हिरासत, उत्तराधिकार और उत्तराधिकार से संबंधित कानूनों पर ध्यान देने के साथ पारिवारिक कानूनों का आकलन करके रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा गया.

सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) सहित विभिन्न संगठनों को आत्महत्या के मामले में पक्षकारों के रूप में शामिल किया.

29 जून 2016 : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों के बीच तीन तालक को संवैधानिक ढांचे के टचस्टोन पर परीक्षण किया जाएगा.

7 अक्टूबर, 2016 भारत के संवैधानिक इतिहास में पहली बार केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में इन प्रथाओं का विरोध किया और लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता जैसे आधारों पर एक नजरिया बनाया.

14 फरवरी, 2017: सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न संवादात्मक दलीलों की अनुमति दी. मुख्य मामले के साथ टैग किया गया.

16 फरवरी, 2017: सुप्रीम कोर्ट ने तीन तालक और निकाह हलाला से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए पांच न्यायाधीशों वाली संवैधानिक पीठ का गठन किया.

मार्च 2017: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तीन तालाक न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर है.

18 मई, 2017: सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल तीन तालक की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाने वाली अपीलों पर फैसला सुनाया.

22 अगस्त, 2017: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तालाक की प्रथा को अवैध घोषित किया. कानून बनाने के लिए केंद्र से मांग करता है.

दिसंबर 2017: लोकसभा ने मुस्लिम महिलाओं (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2017 पारित किया.

9 अगस्त, 2018 : केंद्र सरकार ने ट्रिपल तालाक बिल में संशोधन को मंजूरी दी.

10 अगस्त, 2018 : बिल राज्यसभा में पेश किया गया. कोई सहमति नहीं है.

इसके बाद शीत कालीन सत्र तक के लिए विधेयक स्थगित हो गया.

19 सितंबर, 2018 : मंत्रिमंडल ने अध्यादेश को मंजूरी दी ट्रिपल तालाक बन जाता है. तीन साल की जेल की सजा के साथ दंडनीय अपराध.

31 दिसंबर, 2018: विपक्ष ने राज्यसभा में चुनिंदा पैनल द्वारा विधेयक की जांच की मांग की.

20 जून, 2019 : राष्ट्रपति कोविंद ने राजनीतिक दलों से संसद के संयुक्त सत्र में अपने संबोधन के दौरान तीन तालक विधेयक को मंजूरी देने का आग्रह किया.

20 जून, 2019: सरकार ने राज्यसभा में मुस्लिम महिलाओं (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 की घोषणा की.

21 जून, 2019: सरकार ने मुस्लिम महिलाओं (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 को लोकसभा में पेश किया.

25 जुलाई, 2019: लोकसभा में विपक्ष के विरोध के बीच में तीन तालक विधेयक पारित किया गया.

30 जुलाई, 2019: राज्यसभा ने तीन तालक बिल पास किया.

एक अगस्त 2019 का बिल मुस्लिम महिलाओं के विवाह 2019 पर अधिकारों का संरक्षण लागू हुआ.

ट्रिपल तालक पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू करना

कार्यान्वयन में बाधाएं

नवंबर 2019 में राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन (बीएमएमए) द्वारा दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, उस सम्मेलन में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना सहित 10 राज्यों की लगभग 50 मुस्लिम महिलाओं ने भाग लिया था.

उन्होंने कानूनी व्यवस्था के साथ अपने पतियों के खिलाफ शिकायत करने के लिए उन्हें तत्काल तीन तालक देने की मांग के साथ अपनी आपबीती सुनाई.

सम्मेलन में कुछ महिलाओं ने कहा कि पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए समझाने में बहुत समय लगता है, और वह इसे दर्ज करने के बाद भी अदालत सुनवाई को समाप्त कर देती हैं.

लागू करने पर सरकार का बयान

केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि तीन तालाक मामलों में 82% की गिरावट के बाद से सामाजिक बुराई के खिलाफ कानून लागू हुआ. यह मुस्लिम महिलाओं को विवाह अधिनियम 2019 पर अधिकारों का संरक्षण है.